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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ | Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF

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Uttarakhand Mool Niwas Form PDF 2023, Uttarakhand Bonafide Certificate form Download: निवास प्रमाण-पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो व्यक्ति के निवास को प्रमाणित करता है. निवास प्रमाण-पत्र का उपयोग कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ में किया जाता है. यदि आप उत्तरखंड राज्य के मूल निवासी है, एवं आप उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आप सही लेख पर है. इस लेख में हम उत्तराखंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. इसलिए आप लेख पर अंत तक बने रहें.

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Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF Download

मूल निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के निवास को प्रमाणित करता है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, स्कूल / कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए भी Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है. लेख के अंत में हमने Uttarakhand Residence Certificate Form Pdf की लिंक साझा की है. लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड करके, उसका प्रिंट निकलकर निवास प्रमाण-पत्र फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra Form PDF Download

लेखUttarakhand Bonafide Certificate Form PDF
सम्बंधित विभागराजस्व विभाग, तहसील कार्यालय
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उद्देश्यकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए
उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र बवाने की प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
राज्यउत्तराखंड
वर्ष2023
ऑफिसियल वेबसाइटeservices.uk.gov.in

उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज

Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पानी / बिजली बिल
  • स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए पात्रता

Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra बनवाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का कम-से-कम 10 वर्षों से स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • नाबालिगों को उनके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
  • ऐसी महिलायें जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी किसी व्यक्ति से विवाह करती है, तो वह निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

मूल निवास प्रमाण पत्र के क्या उपयोग हैं?

मूल निवास प्रमाण-पत्र का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है:-

  • सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है.
  • पानी / बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र काम आता है.
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए.
  • स्कूल / कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए.
  • सरकारी नौकरियों का लाभ प्राप्त करने लिए.
  • इसी प्रकार अन्य कई सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है.

Uttarakhand Domicile Certificate Validity (वैधता)

मूल निवास प्रमाण-पत्र की वैधता जीवनपर्यंत होती है. लेकिन जब व्यक्ति अपने निज निवास स्थान को बदलता है, तो उस स्थिति में में प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है.

उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra Apply: उत्तराखंड निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आवेदन हेतु निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें.

  • सबसे पहले आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म को डाउनलोड करें.
  • फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लें.
  • अब फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को सही-सही दर्ज करें.
  • उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें.
  • अब अंत में पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
  • इसके बाद कुछ कार्यदिवसों के भीतर आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा.
  • आप तहसील कार्यालय जाकर निवास प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लें.

FAQs

Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF डाउनलोड कैसे करें?

आप इस लेख में ऊपर दी गयी लिंक पर क्लिक करके Uttarakhand Domicile Certificate Application Form PDF को डाउनलोड कर सकते हैं.

Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण-पत्र फॉर्म बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पानी / बिजली बिल, पासपोर्ट साइज़ फोटो, इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

निवास प्रमाण-पत्र की वैधता आजीवन होती है.

Conclusion: दोस्तों, इस लेख में हमने Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF की लिंक एवं उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक विवरणों को साझा किया है. फिर भी यदि आपको निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो. ऐसे ही अन्य उपयोगी आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट nrmsc.com से जरुर जुड़े. पूरा लेख पढने के लिए धन्यवाद्!

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