UP Viklang Pension Form Pdf, UP Handicap Pension Form PDF in Hindi, यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म, Uttar Pradesh Viklang Pension Form PDF: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेत्रहीन, मूक वधिर एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विकलांग पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस स्कीम के तहत दिव्यान्ग्जनों को सरकार प्रतिमाह 1000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह आर्थिक सहायता लाभार्थीयों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जायेगी.
UP Viklang Pension Form PDF
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ 40% या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों, एवं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है उन्हें प्रदान किये जाएगा. Viklang Pension Form PDF UP ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है. इस लेख में हमने UP Viklang Pension Form PDF की लिंक साझा की है. आइये जानते हैं, यूपी विकलांग पेंशन फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन सी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, एवं कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए.
UP Family ID Registration 2023
Uttar Pradesh Viklang Pension Form PDF Download : Overview
फॉर्म | UP Viklang Pension Form |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | नेत्रहीन, मूक वधिर, एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यन्ग्जनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग जन |
आर्थिक सहायता | 1000/- रूपए प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन फॉर्म भरने के लिए पात्रता
- यूपी विकलांग पेंशन फॉर्म सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग ही भर सकते है.
- विकलांग पेंशन योजना फॉर्म सिर्फ नेत्रहीन, मूक वधिर एवं शारीरिक से विकलंग व्यक्ति भर सकते हैं.
- आवेदक गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाला होना चाहिए.
- आवेदक 40% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए.
- सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यान्ग्जन ही UP Viklang Pension Form भर सकते है.
Viklang Pension Form UP Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर इत्यादि
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन फॉर्म कैसे भरें?
वह सभी दिव्यांग व्यक्ति जो यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, वह निचे बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सबसे पहले निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके UP Viklang Pension Yojana Form को डाउनलोड एवं प्रिंट करें.
- आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी सही सही दर्ज करें.
- उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें.
- आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद पेंशन विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करा दें.
- अब आपके आवेदन फॉर्म की सक्षम अधिकारियों द्वारा जाँच की जायेगी.
- पात्र पाए जाने पर आपको विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलना आरम्भ हो जाएगा.
अन्य महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म
Conclusion
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना प्रदेश विकलांग व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है. योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह एक हज़ार रूपए पेंशन दी जाती है. इस लेख मौजूद UP Viklang Pension Form PDF को डाउनलोड करके विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करके योजना का लाभ उठाएं. यदि यूपी विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट NRMSC.COM से जरुर जुड़ें.
FAQs
आप इस लेख में दी गयी लिंक पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन फॉर्म पीडीऍफ़ प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी विकलांग पेंशन फॉर्म भरने पर विकलांग एवं निराश्रित व्यक्तियों को प्रतिमाह 1000/- रूपए की आर्थिक सहायता मिलती है.
यूपी विकलांग पेंशन फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की डिटेल्स, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
उत्तर प्रदेश राज्य के 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य स्थाई निवासी एवं निराश्रित हैं, वह UP Viklang Pension Form PDF भर सकते हैं.
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