हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कैसे करें Himachal Pradesh Viklang Pension List 2023 Online Check @nsap.nic.in: हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) की आधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in पर विकलांग पेंशन लिस्ट एचपी जारी कर दी गयी है. उम्मीदवार इस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Viklang Pension List HP में अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिन लाभार्थीयों का नाम इस सूची में होगा उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
Himachal Pradesh Viklang Pension List 2023
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर 40% या इससे अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यान्ग्जनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से विकलांग पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस स्कीम के अंतर्गत पात्र लाभार्थीयों को हर महीने में 750/- रूपए से लेकर 1300/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह आर्थिक सहायता सिर्फ उन्हीं दिव्यान्ग्जनों को प्रदान की जाएगी, जिनका नाम हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट में होगा. आइये जानते हैं, Viklang Pension List Himachal Pradesh में नाम चेक करने की प्रक्रिया के बारे में.
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Viklang Pension List HP 2023 Overview
आर्टिकल | Himachal Pradesh Viklang Pension List |
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | विकलांग पेंशन लिस्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करना |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यान्ग्जन |
आर्थिक लाभ | 750/- रूपए से लेकर 1300/- रूपए हर महीने में |
लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | nsap.nic.in |
HP Viklang Pension List 2023 Online Check : संक्षिप्त विवरण
- स्टेप 1: nsap.nic.in ऑफिसियल पोर्टल ओपन करें
- स्टेप 2: Reports ऑप्शन को चुने
- स्टेप 3: State Dashboard ऑप्शन का चयन करें
- स्टेप 4: राज्य एवं स्कीम को सेलेक्ट करें
- स्टेप 5: अपने जिले का चयन करें
- स्टेप 6: Subdistrict / Municipality का चयन करें
- स्टेप 7: ग्राम पंचायत / वार्ड का चयन करें
- स्टेप 8: हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करें
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कैसे करें ऑनलाइन?
Viklang Pension List Himachal Pradesh ऑनलाइन चेक करने की विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए उम्मीदवार निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
स्टेप 1: nsap.nic.in ऑफिसियल पोर्टल ओपन करें
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in पर जाना होगा. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए उम्मीदवार यहाँ दी गयी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें – यहाँ क्लिक करें
स्टेप 2: Reports ऑप्शन को चुने
ऑफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद होम पेज पर आपको कई विकल्प मिलेंगे. विकलांग पेंशन लिस्ट एचपी चेक करने के लिए आपको मुख्य मेनू में Reports का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
स्टेप 3: State Dashboard ऑप्शन का चयन करें
जैसे ही आप रिपोर्ट्स ऑप्शन का चयन करोगे, एक नया पेज खुलेगा. यहाँ पर आपको कई विकल्प मिलेंगे, विकलांग पेंशन लिस्ट हिमाचल प्रदेश चेक करने के लिए आपको State Dashboard ऑप्शन का चयन करना होगा, जैसा की निचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है.
स्टेप 4: राज्य एवं स्कीम को सेलेक्ट करें
ऑप्शन का चयन करने के बाद अगला पेज खुलेगा. यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने राज्य यानि हिमाचल प्रदेश का चयन करना होगा. उसके बाद स्कीम यानि IGNDPS का चयन करना होगा. अंत में दिए गए केप्चा कोड को दर्ज करके Submit बटन पर क्लिक करना होगा. जैसा की निचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है.
स्टेप 5: अपने जिले का चयन करें
राज्य यानि हिमाचल प्रदेश का चयन करने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी जिलो की सूची खुलकर आ जायेगी. इस सूची में आपको अपने जिले को सर्च करना है, मिल जाने पर उसके नाम पर क्लिक करें.
स्टेप 6: Subdistrict / Municipality का चयन करें
जिले का चयन करने के बाद, उस जिले के अंतर्गत आने वाले Subdistrict/ Municipality की लिस्ट खुलकर आ जायेगी. आपको अपने Subdistrict/ Municipality के नाम पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 7: ग्राम पंचायत / वार्ड का चयन करें
उप-जिला / ब्लॉक का चयन करने के बाद उस इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विलेज/वार्ड की सूची खुल जायेगी. यहाँ पर आपको अपने विलेज/वार्ड को सर्च करके उसके नाम पर क्लिक करना है.
स्टेप 8: हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करें
जैसे ही आप विलेज/वार्ड के नाम पर क्लिक करेंगे. विकलांग पेंशन लिस्ट हिमाचल प्रदेश आपके सामने खुलकर आ जायेगी. इस लिस्ट में आप अपने नाम को चेक करें.
इस प्रकार आप ऊपर बताई गयी प्रक्रिया को चरण-दर-चरण फॉलो करके HP Viklang Pension List 2023 चेक कर सकते है.
Viklang Pension List Himachal Pradesh में नाम जुडवाने के लिए पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- आवेदक के 40% या इससे अधिक दिव्यान्गता का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 35,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- यदि आवेदक पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह विकलंग पेंशन योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है.
विकलांग पेंशन लिस्ट हिमाचल प्रदेश में नाम जुडवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म:-
FAQs
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट nsap.nic.in पर जाएँ एवं मुख्य मेनू में से Report ऑप्शन का चयन करें. उसके बाद जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गाँव आदि का चयन करके आप हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कर सकते हैं.
विकलांग पेंशन लिस्ट एचपी चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट nsap.nic.in है.
विकलांग पेंशन लिस्ट हिमाचल प्रदेश में नाम होने पर विकलांगजनों को प्रतिमाह 750/- रूपए से लेकर 1300 रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है.
आपको विकलांग पेंशन स्कीम में आवेदन करना होगा. आप अपने क्षेत्र के पेंशन विभाग कार्यालय में जाकर विकलांग पेंशन लिस्ट हिमाचल प्रदेश में अपना जुडवाने के लिए आवेदन कर सकते हो.
एचपी विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम जुडवाने के लिए आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की डिटेल्स, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
इस लेख में हमने Himachal Pradesh Viklang Pension List 2022-23 ऑनलाइन चेक कैसे करें, एवं विकलांग पेंशन लिस्ट हिमाचल प्रदेश में नाम जुडवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में जानकारी साझा की है. फिर भी यदि आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो. ऐसी ही अन्य लाभार्थीपरक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट NRMSC.COM से जरुर जुड़ें.
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