हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कैसे करें Haryana Viklang Pension List 2023 Online Check @pension.socialjusticehry.gov.in: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आधिकारिक पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in पर विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा जारी कर दी गयी है. जिन लाभार्थीयों का नाम इस सूची में होगा उन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
Haryana Viklang Pension List 2023
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के 60% या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से विकलांग पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस स्कीम के अंतर्गत पात्र लाभार्थीयों को प्रतिमाह 2500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह आर्थिक सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रदान की जाएगी, जिनका नाम हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट में होगा. आइये जानते हैं, Haryana Viklang Pension List में नाम चेक करने की प्रक्रिया के बारे में.
राशन कार्ड लिस्ट हरियाणा चेक कैसे करें
Haryana Viklang Pension List Overview
आर्टिकल | Haryana Viklang Pension List |
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
किस पोर्टल पर जारी की जाती है | सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल |
उद्देश्य | विकलांग पेंशन लिस्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करना |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यान्ग्जन पुरुष एवं महिलाएं |
आर्थिक लाभ | 2500/- रूपए प्रतिमाह |
लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
Saral Portal Haryana | saralharyana.gov.in |
Haryana Viklang Pension List 2023 Online Check : संक्षिप्त विवरण
- स्टेप 1: pension.socialjusticehry.gov.in पोर्टल ओपन करें
- स्टेप 2: लाभपात्रों की सूची देखें ऑप्शन चुने
- स्टेप 3: जिला, क्षेत्र, शहर, वार्ड/सेक्टर को चुने
- स्टेप 4: पेंशन टाइप एवं छांटने का क्रम सेलेक्ट करें
- स्टेप 5: हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करें
हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कैसे करें ऑनलाइन?
Viklang Pension List Haryana ऑनलाइन चेक करने के लिए उम्मीदवार निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
स्टेप 1: pension.socialjusticehry.gov.in पोर्टल ओपन करें
हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए उम्मीदवार यहाँ दी गयी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें – यहाँ क्लिक करें
स्टेप 2: लाभपात्रों की सूची देखें ऑप्शन चुने
हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर आपको बहुत से विकल्प मिलेंगे. विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा चेक करने के लिए आपको लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries का विकल्प मिलेगा, इस विकल्प पर क्लिक करें. जैसा की निचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है.
स्टेप 3: जिला, क्षेत्र, शहर, वार्ड/सेक्टर को चुने
जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एक नया पेज खुलेगा. हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जिला का चयन करना होगा. उसके बाद आपको क्षेत्र को सेलेक्ट करना होगा. यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो Rural को सेलेक्ट करें एवं यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो Urban को सेलेक्ट करें. उसके बाद खंड एवं गाँव का चयन करना होगा.
स्टेप 4: पेंशन टाइप एवं छांटने का क्रम सेलेक्ट करें
सभी विवरणों को सेलेक्ट करने के बाद आपको पेंशन का नाम में Disability Pension एवं छांटने का क्रम में आप लाभपात्र आईडी / Beneficiary ID, लाभपात्र का नाम / Beneficiary Name, और खाता संख्या / Account No तीनों विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हो. यहाँ हमने लाभपात्र का नाम सेलेक्ट किया है. उसके बाद आपको दिए गए केप्चा कोड को दर्ज करके लाभपात्रों की सूची देखें बटन पर क्लिक करना होगा. जैसा की निचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है.
स्टेप 5: हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करें
समस्त विवरणों का चयन करने के बाद जैसे ही आप लाभपात्रों की सूची देखें बटन पर क्लिक करोगे, हरियाणा विकलांग पेंशन सूची कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी. इस सूची में आप अपने नाम की जाँच कर सकते हैं.
इस प्रकार आप ऊपर बताई गयी प्रक्रिया को चरण-दर-चरण फॉलो करके Haryana Viklang Pension List 2023 चेक कर सकते है.
Viklang Pension List Haryana में नाम जुडवाने के लिए पात्रता
- आवेदक 60% या इससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए.
- आवेदक हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक के पास विकलांग प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा में नाम जुडवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण-पत्र
- रहवासी/निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
महत्वपूर्ण आवेदन फॉर्म:-
FAQs
हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएँ एवं लाभपात्रों की सूची देखें विकल्प को चुने. उसके जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत/जोन, ग्राम/वार्ड, पेंशन प्रकार आदि का चयन करके हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कर सकते हैं.
विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in है.
विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा में नाम होने पर विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 2500 रूपए की पेंशन प्रदान की जाती है.
आपको विकलांग पेंशन स्कीम में आवेदन करना होगा. आवेदन आप ऑनलाइन हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in के माध्यम से कर सकते हो.
हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम जुडवाने के लिए आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की डिटेल्स, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
इस लेख में हमने Haryana Viklang Pension List 2022-23 ऑनलाइन चेक कैसे करें, एवं विकलांग पेंशन लिस्ट हरियाणा में नाम जुडवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में जानकारी साझा की है. फिर भी यदि आपको हरियाणा विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो. ऐसी ही अन्य लाभार्थीपरक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट NRMSC.COM से जरुर जुड़ें.
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