Delhi Metro News: अब दिल्ली मेट्रो में ले जा सकेंगे शराब की बोतलें, जानिये नए नियम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अपनी मेट्रो लाइनों पर शराब की बोतलों के परिवहन के संबंध में आधिकारिक घोषणा की है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुसार, यात्रियों को अब दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।
पहले, यह विशेषाधिकार केवल एयरपोर्ट लाइन तक ही सीमित था, लेकिन सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की एक समिति के हालिया फैसले से यह सुविधा दिल्ली की सभी मेट्रो लाइनों तक फैल गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शराब की बोतलें पूरी तरह से सील होनी चाहिए और ठीक से पैक होनी चाहिए।
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इस नए आदेश को लागू करने के लिए सीआईएसएफ और डीएमआरसी अधिकारियों की समिति द्वारा पिछले नियमों की समीक्षा की गई। पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो पर शराब ले जाना प्रतिबंधित था। हालाँकि, मेट्रो परिसर के भीतर शराब का सेवन करना सख्त वर्जित है।
डीएमआरसी यात्रियों को यात्रा के दौरान उचित शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। यदि कोई यात्री शराब के नशे में दुर्व्यवहार करता पाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस विकास के अलावा, डीएमआरसी मेट्रो यात्रियों के लिए समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए पेपर टिकट का विकल्प पेश किया है। इन पेपर टिकटों में एक क्यूआर कोड होता है जिसे मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के लिए स्कैन किया जा सकता है, जो पहले इस्तेमाल किए जाने वाले टोकन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है।
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